hindu marriage act 1955 :विवाह एक पवित्र बंधन और धार्मिक संस्कार है

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हिन्दू विवाह के लिए भारत में क्या है कानून
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hindu marriage act 1955 आज हम बात करेंगे हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में। हिंदू धर्म में विवाह को बहुत महत्व दिया गया है। विवाह एक पवित्र बंधन और धार्मिक संस्कार है जो दो आत्माओं को एक साथ बांधता है। इसके लिए हमारे देश में हिंदू विवाह अधिनियम का अहम रोल है।

भारतीय संस्कृति में विवाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार होता है जहा से गृहस्थाश्रम का प्रारम्भ होता है यह एक ऐसा संस्कार है जो हमारी पूरी लाइफ को बदल देता है हर व्यक्ति को इस संस्कार में आने का अधिकार है इसी के लिए संविधान के अंतर्गत विवाह अधनियम बनाया गया है ताकि हमारे देश में विवाह जैसे संस्कार के लिए कुछ रूल्स होने चाहिए इस अधिनियम के अंदर यही सब बताया गया है की विवाह किस उम्र में होना चाहिए , सम्बन्धो को बनाये रखना और उनको जीवित रखना ।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 को लागू किया गया था। यह भारतीय संविधान के अंतर्गत  स्वीकृत किया गया था और हिंदू विवाह और सम्बन्धो को बनाये रखने के लिए  नियमों को स्थापित किया था। इस अधिनियम के तहत, विवाह, विवाह बंधन के अंतिम रूप और विवाह संबंधित सभी बातो के बारे में विवरण दिया गया है .

हिन्दू विवाह के लिए भारत में क्या है कानून
हिन्दू विवाह के लिए भारत में  कानून ।

चलिए हम जानते है की इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह संबधित क्या-क्या प्रावधान है ?

1. दोनों पक्षों की सहमति: विवाह करने के लिए, लड़का और लड़की दोनों की  सहमति आवश्यक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों पक्षकार विवाह को समझने में सक्षम हो । दोनों ही पक्षकारो की इच्छा हो और दोनों में ही संवेदनशीलता हो । बिना सहमति के अगर विवाह कर दिया जाता है तो ऐसा विवाह कानूनी रूप से मान्य नहीं होता है  इसीलिए विवाह में दोनों पक्षकारो की सहमति को महत्वपूर्ण मन गया है । यह भारतीय संविधान के अंतर्गत विवाह स्वतंत्र और स्वेच्छा से किया जाता है।

2. विवाह योग्यता: विवाह के लिए कोई भी व्यक्ति विवाह के लिए योग्य होना चाहिए, अर्थात् उसकी उम्र, मानसिक स्थिति, और विवाह करने की क्षमता के आधार पर।agar हम सरल भाषा में बात करे तो विवाह पहला मापदंड आएगा उम्र का अर्थात  विवाह के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष तो लड़की की उम्र 18 वर्ष पूरी होनीचाहिए । मतलब ऐसे विवाह के वक्त लड़के ने 21 वर्ष पूर्ण कर लिए हो और लड़की ने 18 वर्ष पूर्ण कर लिए हो । इसके अलाव विवाह करने के लिए दोनों की सहमति भी अनिवाय है इसके अलावा  दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखा जाता है

३। गवाहों का होना आवश्यक  : विवाह के लिए, दो गवाहों की उपस्थिति आवश्यक होती है। जब विवाह में गवाह उपस्थित होते है तो विवाह संस्कार को एक प्रमाणिकता मिलती है और इसे हमरे भारत के कानून के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होती है । दोनों पक्षों की सहमति और गवाहों की उपस्थिति ही विवाह संस्कार को पूर्ण बनता है और रिश्ते में विश्वनीयता को मजबूती मिलती है और समाज ऐसे विवाह को स्वीकृति प्रदान करता है ।

4. पंजीकरण(ragistration): विवाह के बाद, विवाह को पंजीकृत किया जाना चाहिए। विवाह का रजिस्ट्रशन करवाना विवाह की एक प्रकार से स्वीकृति की प्रक्रिया होती है विवाह चाहे पंडित के द्वारा करवाया गया हो ,chahe कोर्ट द्वारा करवाया गया हो , उसे रजिस्ट्रशन करना आवश्यक होता है इस प्रकार रजिस्ट्रशन से ही विवाह को कानूनी मान्यता मिलती है  और  समाज में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जाता है इस तरह रजिस्ट्रशन करना एक तरह से रिश्ते को स्थायित्वता प्रदान करता है और सम्बन्धो को वैध बनाता है ।

इसके अलावा भी इस अधिनियम में विवाह उपरांत सम्बन्धो को बनाये रखने के लिए भी प्रावधान दिए गए है  और विवाह के बाद भी कोई अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाये तो उसको सुलझाने के प्रावधान और तलाक के प्रावधान भी दिए गए है ।

इस प्रकार, हिंदू विवाह अधिनियम ने हिंदू समाज में विवाह संबंधों को सुव्यवस्थित किया है और उन्हें संरक्षित किया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमारे समाज की स्थिरता और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

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