women’s rights : भारत देश में क्यों जरुरत है इस कानून की।
भारत देश शुरू से ही एक पुरुष प्रधान देश रहा है , सदियों से यहाँ की महिला पर पुरुष अत्याचार करता आरहा है और औरते अपना घर बचाने के लिए सब कुछ चुपचाप सहती रहती है , सिर्फ शादीशुदा महिला ही पीड़ित नहीं है बल्कि महिला की श्रेणी में आने वाली हर एक महिला जो जन्म से महिला है इस पुरुष प्रधान समाज में पीड़ित ही है यही मुख्य कारण है की महिलाओ की सुरक्षा की चिंता हमेशा बानी रहती है इसीलिए महिलाओ के लिए कानून बनाये जाते है । कुछ महिलाये हमारे समाज में ऐसी भी है जो जानबूझकर किसी से बदला लेने की भावना से कानून का दुरुपयोग कर रही है । आज हम जानेगे महिलाओ को क्या अधिकार दिए है कानून के अंतर्गत ———
भारत में महिलाओं के अधिकारों में पिछले कुछ वर्षों में कानूनी ढांचे और सामाजिक दृष्टिकोण दोनों के संदर्भ में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। भारतीय कानून में महिलाओं के अधिकारों के कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं:
1.संवैधानिक अधिकार(Constitutional Rights):
भारतीय संविधान कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है और अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। ये प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि महिलाओं को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार और अवसर प्राप्त हों।
2.हिंसा से सुरक्षा(Protection from Violence):
महिलाओं को विभिन्न प्रकार की हिंसा से बचाने के लिए कई कानून बनाए गए हैं, जिनमें घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 भी शामिल है, जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा की पीड़ितों को सुरक्षा और राहत प्रदान करना है।
3.यौन उत्पीड़न(Sexual Harassment):
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013, नियोक्ताओं को महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कामकाजी माहौल बनाने का आदेश देता है और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र स्थापित करता है।
4मातृत्व अधिकार(Maternity Rights):
मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 यह सुनिश्चित करता है कि महिला कर्मचारी गर्भावस्था और प्रसव के दौरान मातृत्व अवकाश और अन्य लाभों की हकदार हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा मिलता है।
5.संपत्ति अधिकार(Property Rights):
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, 2005 में संशोधित, सदियों से चली आ रही भेदभावपूर्ण प्रथाओं को पलटते हुए महिलाओं को पैतृक और संयुक्त परिवार की संपत्ति में समान विरासत का अधिकार देता है।
6.बाल विवाह और दहेज निषेध(Child Marriage and Dowry Prohibition):
बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अतिरिक्त, दहेज निषेध अधिनियम, 1961, विवाह में दहेज लेने या देने पर प्रतिबंध लगाता है।
7.प्रजनन अधिकार(Reproductive Rights):
हालांकि कानून में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, प्रजनन अधिकारों को विभिन्न अदालती फैसलों के माध्यम से मान्यता मिली है, जिससे महिलाओं की उनके शरीर और प्रसव और परिवार नियोजन के संबंध में निर्णयों पर स्वायत्तता सुनिश्चित होती है।
8.राजनीतिक प्रतिनिधित्व(Political Representation):
संविधान 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से स्थानीय शासी निकायों (पंचायतों और नगर पालिकाओं) में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है, जिससे जमीनी स्तर के लोकतंत्र में उनकी भागीदारी को बढ़ावा मिलता है।
9.कानूनी सहायता और जागरूकता(Legal Aid and Awareness):
सरकार ने महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी और कानूनी उपायों तक पहुंच के साथ सशक्त बनाने के लिए कानूनी सहायता सेल और जागरूकता अभियान जैसे तंत्र स्थापित किए हैं।